आईआरआईएस का ग़लत जोड़: बहबूद सर्टिफिकेट और पेंशनर खातों पर एक वकील के पत्र का असली वज़न
**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने एफबीआर से आईआरआईएस सिस्टम की उस सॉफ़्टवेयर त्रुटि को ठीक करने की मांग की है जिससे बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट और शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट धारकों के रिटर्न में स्रोत पर कटौती का हिसाब ग़लत बैठता है। **मुख्य तथ्य:** - पत्र वहीद शहज़ाद बट ने लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन पीआईएल कमेटी की ओर से एफबीआर को भेजा। - तीनों योजनाएँ सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ़ नेशनल सेविंग्स, वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित होती हैं। - कटौती आयकर अध्यादेश 2001 की धारा 151 के तहत स्रोत पर होती है; बयान धारा 165 में दाख़िल होता है। - एफबीआर ने पत्र पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराई है। - पत्र का अंकगणित आंतरिक रूप से सुसंगत है, पर स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं। **स्रोत:** लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन पीआईएल कमेटी का पत्र (प्रकाशन तिथि सार्वजनिक रूप से सत्यापित नहीं); एफबीआर की ओर से कोई आधिकारिक बयान दर्ज नहीं। क्रिकेट-संबंधी क्रॉस-चेक लागू नहीं। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या यह मामला क्रिकेट या किसी खेल से जुड़ा है? उत्तर: नहीं; यह पाकिस्तान की कर-प्रशासन से जुड़ा मामला है और इसमें कोई खिलाड़ी, टीम या खेल निकाय शामिल नहीं है। प्रश्न: त्रुटि किन खाताधारकों को प्रभावित करती है? उत्तर: बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट और शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट रखने वाले, यानी मुख्यतः विधवाएँ, साठ वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और शहीद परिवार। प्रश्न: इस मामले में अगला औपचारिक संकेत क्या होगा? उत्तर: अगले फ़ाइलिंग चक्र से पहले एफबीआर का सर्कुलर या करेक्शन, और धारा 165 बयान में राष्ट्रीय बचत के लिए अलग श्रेणी-कोड की घोषणा।
बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट पर हर छह महीने में दो संख्याएँ छपती हैं। एक वह जो जमा हुई, दूसरी वह जो कट गई। जमा वाली संख्या उस औरत के नाम की है जिसने अपनी बचत इस काग़ज़ में बदली; कटी हुई संख्या उस सरकार की है जिसने अपना हिस्सा काउंटर पर ही, हाथ में पैसा आने से पहले, वसूल लिया। दोनों के बीच का फ़र्क़ महीने की रसोई का बजट है — और वह फ़र्क़ एक ऐसे काग़ज़ पर लिखा जाता है जिसे देखकर उस औरत को यह समझ नहीं आता कि उसका हिसाब सही लगा या नहीं।
फ़रवरी के मध्य में लाहौर से एक पत्र निकला। पत्र कहता है कि इन दो संख्याओं में से दूसरी — कटी हुई वाली — को फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का आईआरआईएस सिस्टम ग़लत जोड़ रहा है, और यह ग़लती उन तीन बचत योजनाओं के खाताधारकों पर पड़ रही है जिनके पास शिकायत करने का न तजुर्बा है, न वकील, न समय। खबर की हैडलाइन में यह 'सॉफ़्टवेयर बग' है। मेरे लिए यह उस पुरानी आदत का मामला है जो मैंने रणजी ट्रॉफ़ी के प्रेस बॉक्स से सीखी थी: स्कोरबोर्ड पर लिखा अंक तब तक सच नहीं होता जब तक आप उस आदमी को न पढ़ लें जो उसे लिखता है। यहाँ स्कोरबोर्ड एक स्क्रीन है, और लिखने वाला कोई आदमी नहीं — एक फ़ॉर्मूला है।
पत्र क्या कहता है, और किसने लिखा
पत्र लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी की ओर से है, और इसे वहीद शहज़ाद बट ने एफबीआर के सामने रखा है। मांग साफ़ है: आईआरआईएस में वह सॉफ़्टवेयर त्रुटि ठीक की जाए जिसके कारण बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट और शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट रखने वालों के आयकर रिटर्न में कटौती का हिसाब ग़लत बैठता है।

तथ्य की परत अलग रखें, पहले संस्थाओं की परत समझ लें। बहबूद, पेंशनर्स बेनिफ़िट और शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर — तीनों राष्ट्रीय बचत योजनाएँ हैं, जिन्हें सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ़ नेशनल सेविंग्स चलाता है और जो वित्त मंत्रालय के अधीन बैठता है। तीनों की रचना एक ही तर्क पर हुई है: ऐसे लोगों को बाज़ार से ऊँची और स्थिर आमदनी देना जिनके पास जोखिम उठाने की गुंजाइश नहीं — विधवाएँ, साठ से ऊपर के लोग, और शहीद परिवार। तीनों में ब्याज यानी 'प्रॉफ़िट ऑन डेट' पर कर स्रोत पर ही कटता है।
दूसरी संस्था एफबीआर है, और उसका हथियार आईआरआईएस। यह वह मंच है जहाँ पिछले छह-सात वर्षों में पाकिस्तान की आयकर रिटर्न, संपत्ति विवरण, कटौती के बयान और रिफ़ंड — सब एक जगह आ गए। आईआरआईएस की सबसे बड़ी ख़ूबी यही है कि वह करदाता का फ़ॉर्म पहले से भर देता है। एजेंट ने जो काटा, सिस्टम उसे पहले से लिख देता है; करदाता को सिर्फ़ पुष्टि करनी होती है। जिस देश में ज़्यादातर लोग रिटर्न भरते ही नहीं, वहाँ 'पहले से भरा हुआ फ़ॉर्म' सुविधा नहीं, सत्ता है।
कानूनी ढाँचा आयकर अध्यादेश 2026 में है। धारा 151 'प्रॉफ़िट ऑन डेट' पर कटौती की धारा है — बैंक और राष्ट्रीय बचत निकाय ब्याज देते समय कर काटते हैं, और कटौती की दर इस बात से बदलती है कि खाताधारक एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट में है या नहीं। धारा 165 कटौती करने वाले एजेंट को कटौती का बयान दाख़िल करने का दायित्व देती है, और अध्यादेश का वह प्रावधान जो कटौती का प्रमाणपत्र जारी करने की बात करता है, खाताधारक के हाथ में एक काग़ज़ थमा देता है। रिफ़ंड अध्यादेश के अध्याय IX में बैठता है।
इस पूरी श्रृंखला में एक ही आदमी है जो किसी भी कमरे में सबसे कमज़ोर है — वह जिसके नाम पर सर्टिफिकेट है। वह रिटर्न नहीं भरता, उसके पास टैक्स कंसल्टेंट नहीं, उसे यह भी नहीं पता कि आईआरआईएस में उसका कोई खाता है। जिस पल उसकी कटौती का हिसाब स्क्रीन पर ग़लत बैठता है, उस पल वह एक ऐसी प्रणाली में फ़ँस जाता है जिसकी भाषा उसने कभी सीखी ही नहीं।
यहाँ एक बात खुलकर लिख देनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट का ढाँचा इसी पर टिका है: समिति के पत्र का अंकगणित विस्तृत है और अपने भीतर सुसंगत है, लेकिन एफबीआर ने इस पर कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दिया और किसी स्वतंत्र जाँच ने इन आँकड़ों की पुष्टि नहीं की। यह एक पैरवी दस्तावेज़ है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं। इसीलिए इस टुकड़े में पत्र के अंकों को दोहराया नहीं गया — जो दोहराया गया है वह ढाँचा है, वह जगह है जहाँ संख्या ग़लत पैदा हो सकती है।
काग़ज़ से स्क्रीन तक: पाँच जोड़ जहाँ हिसाब बिगड़ता है
काउंटर। राष्ट्रीय बचत की खिड़की पर बैठा क्लर्क ब्याज जारी करते वक़्त उस दिन की दर लगाता है। दरें हर वित्त अधिनियम के साथ बदलती हैं, और बदलती दर का मतलब है कि जनवरी में जारी हुआ ब्याज और जून में जारी हुआ ब्याज एक ही कटौती-दर पर नहीं हैं। यदि क्लर्क ने सही दर लगाई और सर्टिफिकेट पर सही संख्या छपी, तब भी सिस्टम के पास पहुँचते-पहुँचते वह संख्या दो हाथ बदल चुकी होती है — क्लर्क के रजिस्टर से बैंक या निकाय के केंद्रीय बयान तक, और वहाँ से आईआरआईएस तक। हर हाथ बदलने पर एक मौक़ा है कि संख्या वही रहे।
बयान। धारा 165 का बयान वह पुल है जिस पर खाताधारक की कटौती सरकार के खाते में पहुँचती है। यहीं सबसे नाज़ुक चीज़ बैठती है: बयान में यह भी दर्ज होता है कि कटौती किस श्रेणी में हुई। बहबूद, पेंशनर्स बेनिफ़िट और शुहदा फ़ैमिली — तीनों का कर-व्यवहार एक जैसा नहीं है, और अगर एजेंट के सॉफ़्टवेयर में तीनों को एक ही कोड मिल गया, तो आईआरआईएस को जो डेटा मिलेगा वह पहले दिन से ही ग़लत श्रेणी का होगा। सिस्टम अपनी ग़लती नहीं करेगा; वह वही करेगा जो उसे बताया गया।
पहले से भरा रिटर्न। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। करदाता स्क्रीन खोलता है और उसे अपनी आमदनी और अपनी कटौती दोनों पहले से लिखी मिलती हैं। यदि दोनों संख्याएँ सिस्टम ने भरी हैं और दोनों में से किसी को वह बदल नहीं सकता, तो 'स्व-मूल्यांकन' शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता — करदाता सिर्फ़ हस्ताक्षर करने वाला गवाह बन जाता है। यह वह बिंदु है जहाँ खाताधारक की लाचारी कानूनी रूप ले लेती है: उसने कुछ ग़लत नहीं किया, उसने कुछ किया ही नहीं, और फिर भी वह जवाबदेह है।
गणना। सिस्टम कर निकालता है। अगर कटी हुई रकम को वह उस धारा के तहत नहीं पहचानता जिसके तहत वह कटी थी, तो स्क्रीन पर वह आदमी डिफ़ॉल्टर दिखता है जिसकी जेब से पैसा जा चुका है और जिसके हाथ में कटौती का प्रमाणपत्र मौजूद है। यह विरोधाभास सिर्फ़ तकनीकी नहीं है। प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज़ है; स्क्रीन एक प्रशासनिक राय है। जब दोनों टकराते हैं, तो जीतना काग़ज़ की होनी चाहिए।
रिफ़ंड। मान लीजिए ग़लती पकड़ में आ गई। अध्याय IX का रास्ता खुलता है। रिफ़ंड प्रोसेस होता है, सत्यापन होता है, चक्र पूरा होता है। एक साठ साल के आदमी के लिए जिसकी पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट ही उसकी नियमित आमदनी है, चौदह महीने बाद आया रिफ़ंड रिफ़ंड नहीं है — वह ब्याज-मुक्त कर्ज़ है जो उसने बिना कहे सरकार को दिया। और यह कर्ज़ वसूलने का कोई तंत्र उसके पास नहीं।
इन पाँच जोड़ों को एक साथ देखिए तो एक बात साफ़ होती है। समस्या यह नहीं कि सॉफ़्टवेयर ग़लती कर सकता है — हर सॉफ़्टवेयर कर सकता है। समस्या यह है कि इस पूरी श्रृंखला में केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास अपनी संख्या सुधारने का अधिकार नहीं, और वही व्यक्ति इस श्रृंखला का अंतिम पीड़ित भी है।
पैसा किस तरफ़ बहता है
कर विश्लेषण में एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए: ग़लती की दिशा क्या है? कटौती प्रणाली में त्रुटि सममित नहीं होती। अधिक कटौती का रास्ता खाताधारक के पास है — वह समायोजन मांग सकता है, रिफ़ंड मांग सकता है, प्रमाणपत्र दिखा सकता है। कम कटौती का रास्ता विभाग के पास है — वह मांग उठा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, वसूली चला सकता है। दोनों तरफ़ की शक्ति एक जैसी नहीं है। व्यवहार में त्रुटि का बोझ हमेशा उस तरफ़ गिरता है जिधर शिकायत की व्यवस्था मौजूद है, और शिकायत की व्यवस्था उसी के पास है जिसके पास वकील है।
यह पत्र इसी असमानता का उदाहरण है। इसे एक वकील ने लिखा है, उन लोगों के लिए जो इसे कभी नहीं लिख सकते थे।
और यह असमानता आकार में बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रत्यक्ष कर ढाँचा पिछले दो दशकों में लगातार स्रोत-कटौती की तरफ़ खिसका है। प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा अब उन करों से आता है जो लेन-देन के वक़्त ही कट जाते हैं, न कि उनसे जो रिटर्न भरने के बाद जमा होते हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है — यह नीति है। स्रोत पर कटौती सस्ती है, क्योंकि इसमें करदाता की सहभागिता की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार को उस आदमी से बात नहीं करनी पड़ती जिसका पैसा वह ले रही है।
'प्रॉफ़िट ऑन डेट' इस ढाँचे की सबसे आरामदायक लाइन है, क्योंकि इसका आकार सीधे ब्याज दरों से जुड़ा है। जब नीति दर ऊँची होती है, राष्ट्रीय बचत की दरें ऊपर जाती हैं, और कटौती अपने आप बढ़ जाती है — बिना एक भी नया कर्मचारी, बिना एक भी नया नोटिस। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की नीति दर जिस ऊँचाई तक गई, उसने इस लाइन को चुपचाप बड़ा कर दिया। जिस रकम का हिसाब आईआरआईएस में बैठता है, वह पहले से कहीं बड़ी है। ग़लत जोड़ की कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ी है, और वह कीमत उसी वर्ग ने चुकाई है जिसके नाम पर ये तीनों योजनाएँ बनी थीं।
जो लोग शिकायत नहीं करते
मैंने 2026 और 2026 के बीच खाली स्टेडियमों पर काम किया था। चौंतीस इंटरव्यू, ज़्यादातर उन लोगों से जिन्हें टेलीविज़न कभी नहीं दिखाता — गेटकीपर, स्कोरबोर्ड ऑपरेटर, वे दुकानदार जिनके पास भीड़ जाने के बाद खड़े होने की जगह नहीं बची थी। उस काम से जो सबक़ मिला वह यह था: अनुपस्थिति भी एक रिकॉर्ड है, बशर्ते आप उसे तारीख़ और प्रोटोकॉल से बाँध दें।
इस मामले में अनुपस्थिति दो जगह है। एक, एफबीआर का जवाब — जो नहीं है। दो, वह कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज़ जो यह बताए कि आईआरआईएस ने इस साल इन तीन योजनाओं पर कुल कितना कर निकाला और एजेंटों ने वास्तव में कितना काटा। दो संख्याओं का यह मिलान कहीं भी प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए इस देश के विधवाओं, पेंशनरों और शहीद परिवारों के कर-हिसाब का एकमात्र सार्वजनिक दस्तावेज़ एक वकील का पत्र है।
इस पत्र की एक और ख़ामी है जिसे छिपाना नहीं चाहिए: यह लाहौर से आया है। इसके खाताधारक पंजाब, सिंध, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा और बलूचिस्तान में बिखरे हुए हैं। जो लोग इस पत्र की मांग का सबसे ज़्यादा हक़दार हैं, वे इसके बारे में जानते भी नहीं। एक शहर की पहल एक राष्ट्रीय प्रणाली पर टिप्पणी कर रही है, और यह टिप्पणी उन तक नहीं पहुँचेगी जिनके लिए यह लिखी गई है।
यहाँ मेरी अपनी स्थिति साफ़ कर दूँ। मैंने बारह साल क्रिकेट के प्रेस बॉक्स में बिताए हैं, कर-विभाग मेरा बीट नहीं है। इस टुकड़े के लिए मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया — न किसी बचत कार्यालय की खिड़की पर खड़े होकर, न किसी खाताधारक के घर जाकर। जो है वह यह है: एक पत्र, एक अध्यादेश, और एफबीआर की प्रकाशित योजना-सामग्री। मेरी आदत यह रही है कि जहाँ नोटबुक पतली हो वहाँ उसे मोटा दिखाऊँ नहीं। लेकिन क्रिकेट में मैंने एक चीज़ सीखी है जो यहाँ भी लागू होती है — स्कोरबोर्ड कभी अपनी ग़लती नहीं मानता, उसे कोई बाहरी आदमी ही चुनौती दे सकता है।
वह पढ़ना जो बाहर से आसान लगता है
बाहर से यह कहानी बहुत आसान दिखती है: सॉफ़्टवेयर में बग है, बग ठीक होगा, पेंशनरों को राहत मिलेगी। यह पढ़ना दो जगह ग़लत है।
पहली ग़लती: यह मान लेना कि बग ही कहानी है। बग कहानी नहीं है। कहानी यह है कि पाकिस्तान ने स्व-मूल्यांकन की इमारत उन लोगों पर खड़ी कर दी है जो मूल्यांकन करते ही नहीं — वे सिर्फ़ प्राप्त करते हैं। बहबूद या पेंशनर्स बेनिफ़िट खाताधारक से यह अपेक्षा करना कि वह सिस्टम के आँकड़े की जाँच करे और ग़लत होने पर आपत्ति दर्ज कराए, वैसा ही है जैसे किसी से यह कहा जाए कि वह अपनी पेंशन की गणना ख़ुद ऑडिट करे। यह प्रणाली उनके लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई थी। इसे बाद में उन पर लादा गया।
दूसरी ग़लती: यह मान लेना कि सुधार का मतलब समाधान है। अगर एफबीआर चुपचाप गणना ठीक कर देता है और यह नहीं बताता कि क्या ग़लत निकाला गया था, कितने खातों में, और कितने वर्षों तक — तो वह सुधार लिखित नहीं है, और जो सुधार लिखित नहीं है वह सुधार किसी भी चुप्पी से अलग नहीं है। एक ख़ामोश फ़िक्स और एक ख़ामोश त्रुटि में अंतर सिर्फ़ दिशा का है, और वह दिशा भी वही आदमी तय करता है जिसके पास स्क्रीन है।
तीसरी बात, जिसे इस बहस में सबसे कम जगह मिलेगी: यह मामला 'पेंशनरों की तकलीफ़' के चश्मे से पढ़ा जाएगा, क्योंकि वह पढ़ना आसान है और सहानुभूति सस्ती है। असली पढ़ना यह है कि सरकार ने एक ऐसा राजस्व तंत्र बनाया जो बिना पूछे वसूल करता है, और अब उसी तंत्र से यह अपेक्षा है कि वह बिना पूछे लौटाए भी। पहला काम उसने सीख लिया है। दूसरे के लिए उसके पास कोई मांसपेशी नहीं है।
संस्थाओं का नाम, और उनकी चुप्पी
यहाँ रिपोर्ट का वह हिस्सा आता है जो सबसे असुविधाजनक है, और इसलिए सबसे ज़रूरी। एफबीआर इस पत्र पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। वित्त मंत्रालय के अधीन बैठा सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ़ नेशनल सेविंग्स, जो इन तीनों योजनाओं का संचालक है, उसने भी नहीं कहा है कि कटौती और रिटर्न के आँकड़ों में असंगति है या नहीं। जिस संस्था ने सॉफ़्टवेयर बनाया, उसने यह नहीं बताया कि क्या वाकई कोई त्रुटि है।
इस चुप्पी को सबूत न मान लें — लेकिन इसे संदर्भ ज़रूर मानें। जब कोई प्रशासन अपने सबसे कमज़ोर करदाताओं के हिसाब पर उठे सवाल का जवाब नहीं देता, तो वह सवाल ख़त्म नहीं होता, वह सिर्फ़ उस कमरे से बाहर निकल जाता है जहाँ उसका जवाब दिया जाना था। और बाहर निकला हुआ सवाल अदालत में, अख़बार में, या अगले वित्त अधिनियम की धारा 151 की दरों में लौटकर आता है।
आगे क्या देखें
तीन संकेत हैं जो बताएँगे कि यह पत्र सिर्फ़ एक पत्र रहा या कुछ बदला।
पहला, अगले फ़ाइलिंग चक्र से पहले एफबीआर किसी सर्कुलर या करेक्शन जारी करती है या नहीं, और करती है तो उसमें तीनों योजनाओं का नाम लेकर कटौती-मैपिंग बदली जाती है या नहीं। दूसरा, धारा 165 के बयान के फ़ॉर्मैट में राष्ट्रीय बचत के लिए अलग श्रेणी-कोड आता है या नहीं — क्योंकि अगर कोड नहीं बदला तो सॉफ़्टवेयर का पैच भी उसी ग़लत डेटा पर लगेगा। तीसरा, अगला वित्त अधिनियम धारा 151 की दर-संरचना को छूता है या नहीं; अगर छूता है, तो यह भी तय करना होगा कि बदलाव किस तारीख़ से लागू होगा, क्योंकि ब्याज छह महीने में जारी होता है और कटौती के दो पक्षों के पास दो अलग कैलेंडर हैं।
इन तीनों में से कुछ भी न होना भी एक संकेत है, और शायद सबसे साफ़ वाला।
इस पूरी कहानी का सबसे स्थिर तत्व वह काग़ज़ है जो काउंटर पर मिलता है। एक विधवा के पास अपनी बचत का एक ही गवाह है: उसके नाम पर जारी सर्टिफिकेट, जिस पर कटौती की संख्या छपी है। जब स्क्रीन उस काग़ज़ से सहमत न हो, तो सवाल यह नहीं है कि सिस्टम का फ़ॉर्मूला सही है या काग़ज़ का अंक। सवाल यह है कि स्क्रीन की तरफ़ से हस्ताक्षर कौन करता है — और उस हस्ताक्षर पर कोई नाम क्यों नहीं होता?
